रांची।
संजीवनी बिल्ड कॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता के जमानत याचिका पर झारखण्ड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्याम किशोर गुप्ता की याचिका को ख़ारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.
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संजीवनी बिल्ड कॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता झारखण्ड के हजारो लोगों को आशियाना का सपना दिखाकर उनकी करोड़ों रूपये की गाढ़ी कमाई को ठगने का आरोपी है. गुप्ता को ईडी की विशेष टीम ने वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया था. उस समय से श्याम किशोर गुप्ता न्यायिक हिरासत में है.