रांची।

देवघर में जमीन खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Goutam) को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने 27 जनवरी तक किसी भी पीड़क कार्रवाई (Punitive Action) पर रोक बरकरार रखा है। निशिकांत दुबे की पत्नी पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक है। 27 जनवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।

देवघर में जमीन खरीद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों से मिलीभगत कर इन्होंने राजस्व की हानि की है। इसके खिलाफ अनामिका गौतम ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है, जिस पर पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाई है।
सरकार ने कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया:-

दूसरी तरफ, राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अनामिका गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर किया गया है।सांसद निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने पक्ष रखा। वही राज्य सरकार की ओर से दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा है।



