नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब शराब खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं रही. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शहर में एल्कोहॉल की बिक्री से जुड़े हुए एक्साइज नियमों में संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के जरिए मिले ऑर्डर पर शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई है.
सोमवार को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन में Delhi Excise (Amendment) Rules, 2021 के मुताबिक जिन विक्रेताओं के पास एल-13 लाइसेंस है, उन्हें शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी रहेगी.
गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक एल-13 लाइसेंस के जरिए शराब की होम डिलीवरी तभी की जा सकेगी, जब ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल द्वारा किया गया हो. इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक यह डिलीवरी, हॉस्टल, ऑफिस और किसी संस्थान के एड्रेस पर नहीं होगी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई शराब विक्रेता हैं लेकिन सभी को होम डिलीवरी की मंजूरी नहीं मिली है. जिन कारोबारियों के पास एल-13 लाइसेंस है, सिर्फ वही होम डिलीवरी कर सकेंगे. इसके अलावा वे उन्हीं ऑर्डर की होम डिलीवरी कर सकेंगे, जिसे मोबाइल ऐप्स या पोर्टल्स के जरिए बुक किया गया होगा. इसके लिए खास पोर्टल डेवलप किया गया है.
इससे पहले भी शराब विक्रेताओं को होम डिलीवरी पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं थी बल्कि एल-13 लाइसेंस वाले विक्रेता होम डिलीवरी कर सकते थे. हालांकि यह डिलीवरी उन्हीं ऑर्डर्स के लिए होती थी जो ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन पर नहीं) के जरिए प्लेस किए जाते थे.