नई दिल्ली: लोकसभा (Lok Sabha) के बाद अब राज्यसभा (Rajya Sabha) ने भी ओबीसी आरक्षण बिल (OBC Reservation Bill) पर 127वें संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक (OBC Reservation Amendment Bill) को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा पास होने पर यह विधेयक कानून बन जाएगा। इसके बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 385 मत पड़े जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस सर्वसम्मति के बावजूद चर्चा के दौरान राजनीति खूब हुई और पक्ष और विपक्ष की ओर से यह जताने की कोशिश भी कि दूसरे पक्ष ने ओबीसी की चिंता नहीं की।
मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान यह पहला मौका था, जब उच्च सदन ने किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा की। कांग्रेस और वामदलों समेत लगभग सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया। हालांकि, इस दौरान सरकार को कई मुद्दों पर आलोचना भी झेलनी पड़ी।
127वां संविधान संशोधन विधेयक बहुमत से पारित
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के प्रस्ताव के बाद ओबीसी बिल (OBC Bill) पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। राज्यों के अधिकार बहाली से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक से संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। राज्यों को फिर से उनके अधिकार मिलेंगे। जिसमें वे पहले की तरह ओबीसी जातियों की पहचान कर सकेंगे और उनकी सूची भी तैयार कर सकेंगे। ओबीसी के हित में वह और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।