नई दिल्ली।
कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए ईपीएस 1995 के तहत जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ईपीएफओ ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र या जेपीपी) जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। जिस किसी का भी किसी भी महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देय होगा वो 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकता है।
नहीं रुकेगी पेंशन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय की इस विस्तारित अवधि के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति की पेंशन नहीं रोकी जाएगी जो इस वर्ष नवंबर में अपने जेपीपी जमा करने में असमर्थ रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना -1995 (ईपीएस -95) के तहत पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जेपीपी / डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए उनके घर या अन्य आराम वाली जगह से ये जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए डोरस्टेप डीएलसी सेवा शुरू की।
जेपीपी जमा करने के लिए कई तरीके जिनमें 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा आपके पास पेंशन वितरण बैंकों की शाखाएं, 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग के अंतर्गत 1.90 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों का पोस्टल नेटवर्क शामिल हैं।
पेंशनर्स सरकार के UMANG ऐप का उपयोग करके डीएलसी सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क का भुगतान करना होता है। पेंशनर एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम का उपयोग करके अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट होता है और इसे ऑनलाइन ही स्टोर किया जा सकता है। पेंशनर उसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं।
वर्तमान में पेंशनभोगियों के लिए जेपीपी जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है, जो कि जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है। जिसे इस साल बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार के इस कदम से 35 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।