Deoghar: देवघर के वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, डॉ० वी० भास्करण को तमिलनाडु के थेनी जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पांच सितंबर 2023 को पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
डॉ० भास्करण की पत्नी ने घरेलु हिंसा एवं प्रताड़ना के मामले में मुकदमा दायर किया गया था, जिसके आलोक में अगस्त 2022 में तमिलनाडु के थेनी जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा 60,000.00 रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन डॉ० वी० भास्करण द्वारा नहीं किये जाने के कारण उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
डॉ० वी० भास्करण को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर के सभी विकास कार्य एवं कार्यालय कार्य ठप्प पड़ गये हैं। जिले में विभिन्न स्थानों पर किये गये वृक्षारोपण कार्यों का मजदूरी भुगतान लंबित रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों में वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश है।