पटना: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में सिंगल यूज एंड थ्रो यानि एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है।
बिहार मंत्रिपरिषद की आज यानि मंगलवार 15 जून को बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है।
छह एजेंडों पर लगी मुहर
- बिहार में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों (Single use and through plastic) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस नियम को तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान बनाया गया है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-22 तक विस्तारित करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रखरखाव को लेकर अनुदेशों की स्वीकृति दी गई है।
- गरीब मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन की व्यवस्था के लिए 62 करोड़ पचास लाख के संभावित व्यय पर कुल 250 एंबुलेंस के खरीद को मंजूरी दे दी गई है।
- कोरोना महामारी में स्वास्थ विभाग के सभी चिकित्सकों, कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 202- 22 के लिए 1 माह के मूल वेतन- मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
- भवन निर्माण विभाग में संविदा पर नियोजित कुल 42 सहायक अभियंता की संविदा अवधि को और 1 वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है।
- वायु सेना स्टेशन बागडोगरा पश्चिम बंगाल के रनवे निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को विशेष परिस्थिति में पाकुड़ से किशनगंज के रास्ते बागडोगरा तक high-grade एग्रीगेट के परिवहन हेतु 12 चक्के से ऊपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति दी गई है।