रांची।
सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दूसरी पाली की कार्यवाही में तीन विधेयक पेश किए गए। इसमें झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 पास किया गया।
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 के तहत अब राज्य में सार्वजनिक स्थान (पब्लिक प्लेस) में सिगरेट पीने पर एक हजार रुपया जुर्माना लगेगा। पहले 200 रुपए जुर्माना लगता था। संशोधन के तहत अब पांच गुणा जुर्माना की राशि बढ़ाई गयी है।
लंबोदर महतो और चंद्रवंशी ने लाया था संशोधन प्रस्ताव
आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के तहत जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए करने की मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। इस पर भाजपा के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी संशोधन विधेयक लाया था। रामचंद्र चंद्रवंशी ने झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक को भी विधानसभा के प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी। जिसे अस्वीकृत कर दिया गया और ध्वनि मत से विधेयक पारित कर दिया गया।