Kathmandu: नेपाली सुप्रीम कोर्ट (Nepali Supreme Court) ने भारत के साथ खुली सीमा (open border with india) को नियंत्रित करके व्यवस्थित करने, निगरानी बढ़ाने और सीमा पर अतिक्रमण खत्म करने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर नए ढंग से सीमा संबंधी समझौता या संधि करने का आदेश भी दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की ओर से सात वर्ष पहले दायर की गई एक याचिका पर फैसला करते हुए कोर्ट ने नेपाल-भारत के बीच खुली सीमा के कारण मानव तस्करी, सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं और ड्रग्स, सोना और नकली नोटों की तस्करी बढ़ने पर चिंता जताई थी। दो वर्ष पहले दिए गए फैसले को अब पूरी तरह से सार्वजनिक किया गया है।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सरकार खुली सीमा को नियमन करने के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही सीमा में आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पहचान पत्र जैसी व्यवस्था भी करे।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि खुली सीमा पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नेपाल और भारत के बीच रहे सीमा विवाद को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हल करने के लिए निरंतर संवाद की बात कही गई है।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भारत की तरफ किये गए सीमा अतिक्रमण को लेकर भी भारत सरकार से बातचीत कर उसे यथाशीघ्र ठीक किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा है कि अगर सरकार को जरूरत महसूस होती है, तो वो सीमा से संबंधित कोई नया समझौता भी कर सकती है। (HS)