
Islamabad: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan) को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने (Convicted in Toshakhana case) के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर के जमां पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया (Arrested from his residence in Zaman Park, Lahore)।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।

इस दौरान इमरान खान के मामले को अस्वीकार करने की मांग से संबंधित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं।
इसके बाद उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए तीन साल की जेल और 1,00,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राज्य उपहार भंडार से लिए गए उपहारों की कथित गलत घोषणा से संबंधित तोशखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी। (IANS)



