Kolkata: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने फिलहाल पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर आगामी नौ जनवरी तक के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।
शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की मांग पर गत मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने याचिका लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाई गई याचिका का विरोध राज्य चुनाव आयोग ने किया था। शुभेंदु अधिकारी की ओर से मांग की गई थी कि 2013 में केंद्रीय बलों की निगरानी में पंचायत चुनाव हुए थे जो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए थे। उसके बाद 2018 में राज्य पुलिस की निगरानी में चुनाव हुए जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा तोड़फोड़ आगजनी और विपक्ष पर हमले हुए थे।
उन्होंने मांग की है कि हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में चुनाव होने चाहिए। इसी पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है।