लखनऊ।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे जिससे लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।
यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेज दिया गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें ‘लव जिहाद’ शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी।
लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले सीएम योगी ने यूपी के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा। उनके इस ऐलान के साथ ही बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी।