देवघर।
देवघर में जल्द ही हवाईअड्डा का शुभारम्भ होगा। जिसको लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है। वहीं, जल्द ही देवघर में हवाई मार्ग शुरू हो जायेगा इसलिए देवघर के लोगों के लिए कुछ आदेश जारी किये गये हैं। जिसका ख्याल रखना जरुरी है। वरना… आप पर कानूनी कारवाई हो सकती है।
क्या है आदेश
दरअसल, देवघर नगर आयुक्त-सह-नगर प्रशासक शैलेन्द्र कुमार लाल द्वारा जानकारी दी गयी है कि देवघर जिला अन्तर्गत बन रहे एयरपोर्ट को लेकर देवघर हवाईअड्डा के आस पास बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये हवाई अड्डे के आस पास किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश पूर्व में भी जारी किया गया है। इसके अलावे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) द्वारा देवघर का Color Coded Zoning Map (CCZM) जारी किया जा चुका है जिसे ऑनलाइन पोर्टल https://nocas2-aai-aero/nocas/CCZMPage-html पर देखा जा सकता है।
Color Coded Zoning Map (CCZM) के अनुसार देवघर के विभिन्न क्षेत्रों में भवन की अनुमान्य ऊंचाई सम्बन्धी निर्देश Color Coding के माध्यम से दी गई है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है-
1. लाल रंग- इस क्षेत्र में कोई भी भवन निर्माण कार्य भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अनापत्ति प्रमाण के बिना नहीं किया जा सकता।
2. पीला रंग- ऊंचाई 265 मी०
3. गुलाबी रंग- ऊंचाई 275 मी०
4. स्लेटी रंग- ऊंचाई 285 मी०
5. नीला रंग- ऊंचाई 295 मी०
6. नारंगी रंग- ऊंचाई 325 मी०
7. हरा रंग- ऊंचाई 355 मी०
8. हल्का नीला- ऊंचाई 385 मी०
इसलिए उक्त आदेश के आलोक में सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भवन का निर्माण कार्य उपरोक्त Color Coded Zoning Map और झारखण्ड भवन निर्माण उपविधि 2016 के नियम-विरुद्ध बिना पारित करवाए किया जा रहा है तो तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। जाँच के क्रम में अगर इस आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने की सम्पूर्ण खर्च की वसूली भी सम्बंधित व्यक्ति से की जाएगी। साथ ही आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।