रांची।
चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआइ ने मंगलवार को अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है।
सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि लालू ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया है। इस मामले में अगर लालू को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा को देखते हुए वे फिलहाल रांची में रिम्स निदेशक के कैली बंगले में रह रहे हैं। लालू प्रसाद पर चारा घोटाला का पांच मामला चल रहा था। इसमें से उन्होंने दुमका मामले में हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। लालू यादव ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने व कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है।