गिरिडीह ।
गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान काे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नगर विकास विभाग ने गिरिडीह मेयर पर सीधी कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है।
राज्यपाल के आदेश से विभागीय सचिव विनय कुमार चाैबे ने इससे संबंधित आदेश गुुरुवार काे जारी कर दिया।
दरअसल, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गिरिडीह नगर निगम के मेयर के पद पर सुनील कुमार पासवान का चयन वर्ष 2018 में हुआ था। उनके खिलाफ झामुमो कार्यकर्ता ने उनके जाति प्रमाण पत्र काे संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद गिरिडीह के डीसी ने जाति प्रमाण पत्र काे गलत बताते हुए रद्द कर दिया।
उपायुक्त ने दो दिसंबर 2019 काे पत्र के माध्यम से सरकार काे बताया कि प्रमाण पत्र में अंकित मूल निवास स्थान प्रमाणित नहीं हाेने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद यह मामला राज्य निर्वाचन आयाेग और नगर विकास विभाग के बीच चलता रहा।
अब, झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत सुनील पासवान काे पद से बर्खास्त कर दिया गया।