रांची।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर छह नवंबर को सुनवाई होगी। इसको लेकर लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
लालू यादव के अधिवक्ता देवॢष मंडल ने कहा कि हाई कोर्ट में उनके अर्जेंट मेंशन को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आधी सजा काटने के आधार पर लालू को जमानत की सुविधा मिल सकती है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चाईबासा के दो और देवघर वाले मामले में जमानत मिल चुकी है और उन्हें कुल 4 मामलों में सजा मिली है।
बिहार चुनाव में अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। अगर लालू प्रसाद यादव उससे पहले 6 नवंबर को अगर जेल से बाहर आते हैं तो यह उनके परिवार और पार्टी के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है।