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देवघर: मतगणना को लेकर 23 दिसंबर को लागू रहेगी निषेधाज्ञा

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देवघर।

विधानसभा चुनाव, 2019 के मद्देनजर कल होने वाले मतगणना को लेकर चरकी पहाड़ी स्थित बज्र गृह केन्द्र बनाया गया है। ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा मतगणना के दिन भीड़ होने की संभावना को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। 

कल होने वाले मतगणना को लेकर चरकी पहाड़ी स्थित सम्पे्रषण भवन में बनाये गए बज्र गृह केन्द्र में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु एवं शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर ने दं0प्र0सं0 की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए 100 मीटर परिधि के अंदर निषेधाज्ञा जारी किया है। 

इसके तहत चरकी पहाड़ी स्थित बज्र गृह के 100 मीटर परिधि के अंदर प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही चरकी पहाड़ी स्थित बज्र गृह के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत वाहन ले जाने पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। 

मतगणना क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा

इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि मतगणना क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी तक 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का समूह बनाकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हर्वे हथियार, आग्नेयास्त्र (सरकारी हथियार, आग्नेयास्त्र को छोड़कर) अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, इसे प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश 23 दिसंबर 2019 के पूर्वाह्न 5 बजे से सभी क्षेत्रों के मतगणना समाप्ति के 2 घंटे के बाद तक लागू रहेगा।

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