देवघर।
देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई है कि विधानसभा चुनाव, 2019 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
इसी कड़ी में मतदाता अपने बूथ पर मतदान करने जा रहे हैं और आपके पास मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) नहीं है, तो परेशान न हों। इसके लिए कई और विकल्प मौजूद है। उनकी मदद से आप मतदान कर सकते हैं. वोटर्स स्लिप के साथ 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक अपने साथ ले जायें और आराम से मतदान करें।
मतदान के लिए निम्न 12 प्रकार के पहचान पत्र में किसी एक को दिखाना अनिवार्य होगा, तब ही मतदाता मतदान कर सकेंगे।
1. वोटर कार्ड
2. ड्राईविंग लाइसेंस
3. राज्य/केन्द्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों के द्वारा जारी पहचान पत्र
4. फोटोयुक्त बैंक पास बुक
5. पैन कार्ड
6. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जाॅब कार्ड
8. सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्थ स्मार्ट कार्ड
9. पेंशन कार्ड
10. सांसद अथवा विधायकों को प्राप्त आधिकारिक पहचान पत्र
11. आधार कार्ड
12. पासपोर्ट
मतदाताओं को मिलने वाले वोटर स्लिप के साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।