बोकारो:
दहेज में बाईक नहीं मिलने के कारण पत्नी की हत्या कर फांसी में लटका कर आत्महत्या का रुप देने के मामले में आरोपी पति राजेश रजवार को दस साल सश्रम कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने सुनायी है.
मामला 29 जून 2017 अमलाबाद थाना के मानपुर का है. बताया जा रहा है कि चास प्रखंड के कमलाडीह की रहने वाली 20 वर्षीय मंजू देवी की शादी अमलाबाद क मानपुर के रहने वाले राजेश रजवार के साथ हुई थी. घटना से डेढ़ साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी. 29 जून को दहेज में बाईक नहीं मिलने के कारण अपनी पत्नी की पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या का रुप देने के लिए फंदे से झुला दिया.
इस घटना के बाद मृतका की मां मुनिया देवी ने दामाद राजेश को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया था. आरोपी को सज़ा मिलने से परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिला है.