
Deoghar News : देवघर नगर थाना में एक ही प्रॉपर्टी के लिए कई सेल एग्रीमेंट करने का आरोप लगाते हुए जमीन मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और आपराधिक विश्वासघात के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत दी गयी है।

शिकायतकर्ता सुजीत कुमार सिंह, स्वर्गीय हरिनंदन सिंह के पुत्र, उम्र 46 वर्ष, निवासी लोहार गनी, एसएसएम जालान रोड, कास्टेयर टाउन, देवघर, झारखंड, M/S जयर्व निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। शिकायत में उन्होंने बताया है कि सत्यानंद पाठक, पिता सचिदानंद पाठक, निवासी ग्राम पामा, पोस्ट पंचमा, जिला भोजपुर, बिहार, जमीन के बिक्री अनुबंध के लिए उनके डाबरग्राम स्थित कार्यालय आये थे।

उन्होंने जमीन में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने तथा जमीन मालिक द्वारा बिक्री के लिए अधिकृत किये जाने की बात कही थी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद अनुबंध के लिए सहमति दी गयी।
शिकायत के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को कंपनी ने आरोपी सुनीता देवी, स्वर्गीय लाल बाबू सिंह की पत्नी, निवासी बहिरो, पोस्ट आरा, जिला भोजपुर, बिहार, वर्तमान पता मझवा, चंदवा बांध के पास, आरा, भोजपुर, बिहार के साथ सेल एग्रीमेंट किया था।
यह प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 119/120 और टाउन प्लॉट नंबर 65/66, खाता-73, P5 नंबर 11/257, क्षेत्र डागा कुंज, बेलाबागान, देवघर में स्थित बतायी गयी है। शिकायत में कहा गया है कि सेल एग्रीमेंट के अनुसार कुल बिक्री मूल्य 6,50,00,000 रुपये तय हुआ था। इसमें से कंपनी द्वारा नकद, चेक और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 1,50,00,000 रुपये अग्रिम/बयाना राशि का भुगतान किया गया।
इसके अलावा आरोपी को विविध खर्च के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया। पंजीकृत/नोटरीकृत सेल एग्रीमेंट, भुगतान की रसीदें एवं बिक्री अनुबंध से संबंधित फोटो शिकायत के साथ संलग्न किये जाने की बात कही गयी है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय और अग्रिम राशि लेते समय आरोपी ने जानबूझकर यह बात छिपायी कि उसी प्रॉपर्टी के लिए किसी अन्य व्यक्ति हर्षित राजन, पिता हीरा नाम चौधरी, निवासी बरमसिया, देवघर के साथ पहले से या साथ-साथ सेल एग्रीमेंट किया गया था।
आरोप है कि बाद में भी उसी तरह धोखाधड़ी कर कई बार अग्रिम रकम ली गयी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मकान मालिक ने एग्रीमेंट में घोषणा की थी कि एग्रीमेंट से पहले उसने न तो किसी से कोई पैसा लिया है और न ही किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे इस मामले की जानकारी हाल ही में 19 जुलाई 2026 को हुई, जब दूसरे एग्रीमेंट होल्डर ने प्रॉपर्टी का दौरा किया और स्थानीय पूछताछ के दौरान उसे इसकी जानकारी मिली। आरोप है कि जब आरोपी मकान मालिक से दूसरे एग्रीमेंट के बारे में सवाल किया गया और पैसे वापस करने की मांग की गयी, तो उसने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया तथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायत में प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पक्ष को बेचने/हस्तांतरित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने बेईमानी से उसे धोखा देकर बड़ी रकम देने के लिए उकसाया और लेन-देन की शुरुआत से ही सक्रिय रूप से धोखाधड़ी की। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी है।यदि चाहें तो इसे मैं और अधिक संक्षिप्त, तीखी और प्रथम पृष्ठ की स्थानीय अपराध खबर के रूप में भी तैयार कर सकता हूं।



