
Deoghar : झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत मोहनपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी-सह-निरीक्षक, बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 टिंकु कुमार दास ने कुंडा थाना प्रभारी को पत्र भेजकर बाल श्रमिक नियोजित किए जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मामले के अनुसार उपायुक्त देवघर द्वारा गठित धावा दल ने 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया। इसी दौरान करणकोल स्थित मेसर्स रॉयल होटल का निरीक्षण किया गया।

जांच में होटल में लगभग 10 वर्षीय बालक सलामत अंसारी पिता जावेद अंसारी, को पिछले लगभग 20 दिनों से कार्यरत पाया गया। निरीक्षण के समय धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहनपुर टिंकु कुमार दास के अलावा सारवां के राजेश यादव, मधुपुर के दिव्यलोक प्रियदर्शी, पालोजोरी के दीपक कुमार साव, सारठ के जय कुमार यादव, देवघर सदर के भूषण यादव, एनजीओ आश्रय की दीपा कुमारी, चेतना विकास के विपुल सिंह तथा चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर परवेज अंसारी मौजूद थे।
मामले में उल्लेख किया गया है कि होटल के नियोजक मुन्ना अंसारी पिता महमूद मियां ग्राम चमनबीघा, पोस्ट करनजो थाना मार्गोमुंडा जिला देवघर द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालक को नियोजित कर बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) का उल्लंघन किया गया है। यह अपराध अधिनियम की धारा 14ए के तहत संज्ञेय है।


