
Deoghar : देवघर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम, मुकुलेश चन्द्र नारायण की अदालत ने जिला परिषद सदस्य संतोष पासवान की अग्रिम जमानत याचिका खारीज कर दिया है।

मामला जसीडीह थाना कांड संख्या 117/2026धारा 64 BNS-2023 376 IPC है जिसमें पीड़िता ने पूर्व जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार पासवान सह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह पहले ही जिला प्रशासन के नजदीक का खुद को बताने वाले एक आदमी से लगातार प्रताड़ित की जा रही थी.

इसी बीच संतोष कुमार पासवान ने पीड़िता युवती को हर तरह की सुरक्षा और काम देने के बहाने अपने पुनासी स्थित घर पर बुलाया और पिस्तौल दिखाकर कर लगातार दस दिनों तक अपने ही घर में रखकर बलात्कार किया है और वह लगातार विडियो काल कर पीड़िता युवती को सपरिवार देवघर छोड़कर चले की धमकी दे रहा है.
नहीं तो समुचे परिवार की अपहरण कर हत्या करने की खुलेआम धमकी देता है और पीड़िता ने आगे बताया कि जब वह अपने पति के साथ अपने बेटे के जन्म दिवस पर विशेष पूजा करने पति और बच्चों सहित तारापीठ गयी.
आरोपी भी तारापीठ में उसी होटल में देवघर की दो महिलाओं खुशी और एक अन्य महिला के साथ ठहरा और वह लगातार पीड़िता का पीछा करते हुए दुमका बस स्टैंड पर पीड़िता और उसके पति के साथ गाली गलौज मारपीट कर अपहरण कर ले जा रहा था.
लेकिन सामने आती हुई पुलिस पार्टी को देखते ही इन सबको छोड़कर , देवघर से आरोपी के साथ गई दो महिलाओं समेत भाग गया । इस संबंध में पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक देवघर को पंजीकृत डाक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन पत्र देकर संतोष पासवान की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग की है।


