
Deoghar: नाबालिग का फोटो वायरल करने से जुड़े एक मामले (पोक्सो कांड संख्या 64/ 2025) में देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आर के सिन्हा की अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को चार साल की सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत ने मामले में अभियुक्त गिरीडीह जिला अंतर्गत परोसती हीरोडीह ग्राम निवासी सिकन्दर सिंह को आई टी एक्ट की धारा 67 बी के तहत चार साल की सश्रम कारावास सहित ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड भोगना होगा।

साथ ही धारा 351 के तहत अभियुक्त को दो वर्षों की कैद सहित पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्त को आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत भी दोषी पाया गया एवं दो वर्ष कैद की सजा सहित ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्त को आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत भी दोषी पाया गया एवं दो वर्ष कैद सहित ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। फैसले के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
बता दें कि नाबालिग की अश्लील फोटो वायरल करने को लेकर 11 सितंबर 2025 को साइबर थाना कांड संख्या 127/2025 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 7/11/2025 को आरोप पत्र समर्पित किया एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान छह गवाह भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने आरोपों का समर्थन किया।


