
Deoghar: देवघर नगर थाना में गाली गलौज और मारपीट को लेकर तीन अलग-अलग मामला दर्ज कराया गया है। एक पक्ष की ओर से जिला सहकारिता पदाधिकारी गौतम कुमार ने दर्ज कराया है।

मामले में कहा है कि निर्धारित तिथि के अनुसार वाद संख्या 01/26 की सुनवाई सहकारिता अधिनियम की धारा 48 के तहत कर रहा था। इसके प्रथम पक्षकार साहिद खान प्रधान गोलदार सह दलपति पुनासी ग्रेन गोला (वादी) और प्रतिवादी जगदीश प्रसाद राय अवैतनिक मंत्री देवघर कॉपरेटिव ग्रेन बैंक हैं।

कहा है कि सुनवाई के बाद जगदीश प्रसाद राय उनके कक्ष में पहुंचे और वादी साहिद खान को उनके सामने कार्यालय से धमकी देकर गाली-गलौज करते हुए भगाने लगे। उपरांत साहिद खान कार्यालय कक्ष से निकल गये। उपरांत उन्हें भी गाली देते हुए टेबुल पर रखे कागजात को फाड़ने गला। जब उसने विरोध किया तो मारपीट करने लगा।
दूसरे पक्ष की ओर से जगदीश प्रसाद राय ने मामला दर्ज कराया है। कहा है कि उनका चुनाव संबंधित एक मामला सहकारिता कार्यालय पुरनदाहा देवघर में चल रहा था। 25 अप्रैल को उक्त मामले को लेकर वहां उपस्थित होने गया था। अपने साथ कार्यालय का कर्ल्क रंजन कुमार सिंह और नन्दकिशोर मिर्धा को भी लेकर गये थे। वहां जिला सहकारिता पदाधिकारी गौतम कुमार से मुलाकात किया।
उन्होंने अपने चेंबर से बाहर निकलकर उसे बाहर बरामदा पर ले गया और कहा कि मेरा भी घर परिवार है। आप पर जो केस हुआ वह खत्म करा देगें। लेकिन मेरी पत्नी ने एक सोने का चेन मांग दिया है जिसकी कीमत लगभग पांच लाख है। उसकी व्यवस्था कर दिजिये आपका केस खत्म करा देंगें।
जब उन्होंने इसका विरोध किया तो गौतम कुमार लात जूता से उन्हें मारने लगा। इस संबंध में तीसरे पक्ष की ओर से धक्का- मुक्की करने को लेकर जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी तेतरीया निवासी साहिद खान ने दर्ज कराया है। जिसमें जगदीश प्रसाद राय को आरोपी बनाया है। नगर पुलिस मामला दर्ज करने के बाद छानबीन में जुट गयी है।


