
Deoghar Court News : एकजुट होकर मारपीट करने और गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय–सह–पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आर. के. सिन्हा की अदालत ने आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सदिक मियां, जब्बार अंसारी, मुस्तकीम मियां, शबीर मियां, वसीर मियां, मुकतार मियां, मंसूर मियां और मोइम मियां उर्फ मोइन अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए पांच–पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच–पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों को भादवि की धारा 147, 148, 341, 504 सहित अन्य प्रासंगिक धारा में भी दोषी पाया गया है।
न्यायालय ने इन सभी धाराओं के तहत दी गई सजाओं को समकालिक (साथ-साथ चलने वाली) घोषित किया है। इस प्रकार प्रत्येक अभियुक्त को कुल मिलाकर पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,300 रुपये का कुल अर्थदंड देना होगा। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
दोषी पाए गए सभी अभियुक्त देवीपुर थाना क्षेत्र के सिमरापोज गांव के निवासी हैं। उनके विरुद्ध देवीपुर थाना कांड संख्या 117/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 290/2023 के रूप में किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।



