
Deoghar News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकाल (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित “न्याय सदन” के सभागार तथा चांदडीह स्थित ओल्ड एज होम में “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007” विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-न्यायिक पदाधिकारी संदीप निशित बारा ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक अपने भरण’ पोषण के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के यहां आवेदन दे सकते हैं एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ही आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि बुजुर्गों को उनके घर से उनके घर के बच्चों द्वारा बेदखल कर दिया गया है तो उन्हें पुनः घर पर अधिकार एवं हक अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ही दिलाया जाता है।
कार्यक्रम में चीफ एलएडीसी सज्जन कुमार मिश्र ने भी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
इस जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आई सहिया, पारा-लीगल वॉलेंटियर्स सेतु सुमन, सुभाष कुमार, संजीव कुमार सहित डाला कर्मी उपस्थित थे।


