
Deoghar Court News : हत्या से जुड़े एक चर्चित मामले में देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आरोपी महिला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार, सत्रवाद संख्या 88/2025 में देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत तेलियाडीह ग्राम निवासी अनीता देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया।

अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास के साथ ₹10,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
साथ ही, यह राशि मृतका के बच्चे को दी जाएगी।अनीता देवी पर कविता देवी को जलाकर मारने का आरोप था। इस संबंध में दिनांक 23 अप्रैल 2022 को सारवां थाना कांड संख्या 41/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने जांच पूरी कर 10 मार्च 2025 को अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बारह गवाह प्रस्तुत किए गए।
गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के साथ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अनीता देवी को दोषी ठहराया।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह, जबकि प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार मंडल ने पैरवी की।


