
Deoghar: चेक बाउंस से संबंधित एक मामले में देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

परिवाद संख्या 987/2020 में अदालत ने हरि नारायण मुखर्जी रोड, देवघर की निवासी गायत्री देवी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा दी। साथ ही, उन्हें परिवादी बुद्धिनाथ ठाकुर को ₹5,52,168 बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार, अभियुक्त ने परिवादी की दुकान से सामान खरीदा था और भुगतान के लिए चेक दिया, जो बैंक से बाउंस हो गया। चेक राशि का भुगतान न होने पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।


