
Deoghar Court News : देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय-सह-पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आज साइबर अपराध से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।

मामला पॉक्सो केस संख्या 01/2025 एवं साइबर थाना कांड संख्या 94/2024 (दिनांक 11.09.2024) से संबंधित है। आरोप था कि अभियुक्त ने इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक तस्वीरें और अश्लील संदेश वायरल किए।

अदालत ने गौनेया ग्राम, थाना पाथरौल, जिला देवघर निवासी 21 वर्षीय विपुल कुमार दास को निम्नानुसार दंडित किया—
- पॉक्सो एक्ट धारा 14(1) – छह वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20,000 का जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास)।
- आईटी एक्ट धारा 67 – दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 का जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास)।
- आईटी एक्ट धारा 67(A) – तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 का जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास)।
न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी, अतः अभियुक्त को कुल छह वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,20,000 का जुर्माना भुगतना होगा।
मामले में विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अभियोजन पक्ष का पक्ष रखा, जबकि संजय कुमार सिंह “निराला” ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाह प्रस्तुत किए, जिनके परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।


