
Deoghar: देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय-सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने एक मारपीट मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह निर्णय सत्रवाद संख्या 302/2021 के तहत पारित किया गया।

जानकारी के अनुसार, यह मामला देवघर जिला अंतर्गत सारवां थाना क्षेत्र के बाराकोला ग्राम का है, जहाँ दिनांक 25 मार्च 2018 को एक जमीन विवाद को लेकर गंभीर मारपीट की घटना घटी थी। इस घटना की प्राथमिकी धीरज कुमार सिंह द्वारा सारवां थाना कांड संख्या 31/2018 के रूप में दर्ज की गई थी। अदालत ने इस मामले में राज किशोर सिंह, विकास सिंह एवं विजया देवी को दोषी पाया।

न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें सजाएं सुनाईं:
धारा 325 (गंभीर चोट पहुँचाना): प्रत्येक अभियुक्त को पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 का जुर्माना।
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास।
धारा 323 (मारपीट): छह माह का कारावास।
धारा 337 एवं 338 (लापरवाही से चोट एवं गंभीर चोट): प्रत्येक के लिए एक-एक वर्ष का कारावास।
अदालत ने निर्देशित किया कि सभी सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं साक्ष्य के परीक्षण उपरांत अदालत ने उक्त निर्णय पारित किया।



