
Ranchi: शुक्रवार को देवघर में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह करने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।

मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए फिर से समय की मांग की गई। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में कांड संख्या 281/2023 दर्ज की गई थी। इसी केस को निरस्त करने का आग्रह उनकी ओर से हाई कोर्ट में किया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा। आरोप है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। सांसद निशिकांत दुबे ने उसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद से उसका बैल नहीं मिल रहा था। मामले में सांसद निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती है। ऐसे में संदेह होने पर उसे रोका गया था।



