
Deoghar: आइलेक्स में कम उम्र के बच्चों को ए-रेटेड फिल्म दिखाने को लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification) के सदस्य द्वारा नगर थाना में शिकायत दर्ज कराया गया है।

सीबीएफसी के पैनल सदस्य सलाहकार शुभ्रजीत गौतम ने शिकायत दर्ज कराया। जिसमें उनका कहना है कि झारखंड के कई जिलों के आइलेक्स सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की सूचना मिली थी। इन आइलेक्स सिनेमा में बिना किसी आइडी प्रूफ के कम उम्र के बच्चों के बीच टिकट बेचा जा रहा है और बिना रोक-टोक के ए-रेटेड की फिल्म दिखाया जा रहा है। मिली शिकायत की जांच करने 10 दिसंबर को सीबीएफसी के पैनल सदस्य सलाहकार दिलली से देवघर पहुंचे। 11 दिसंबर आइलेक्स सिनेमा का दौरा किया। सदस्य ने मिल रही शिकायत को सच पाया।

यहां 18 वर्ष से कम उम्र के आठ किशोर एनिमल फिल्म देखते हुए मिले। जबकि एनिमल फिल्म ए-रेटेड है। सिनेमा देख रहे किसी भी बच्चे के पास पहचान पत्र नहीं था। सभी बच्चे स्कूली छात्र थे। ऐसे कम उम्र के बच्चों को फिल्म देखने से आइलेक्स के स्टाफ द्वारा नहीं रोका गया।
सीबीएफसी के पैनल सदस्य सलाहकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत प्रमाणन नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए आइलेक्स सिनेमा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का अनुरोध किया है।
इधर नगर पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी है।


