Ranchi: महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है।
17 अगस्त की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद के कोर्ट में प्रदीप यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रदीप यादव ने दुमका कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्जफ्रेम की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस केस में फिलहाल वह बेल पर हैं। याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में प्रदीप यादव को ट्रायल फेस करना होगा।