
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) के खिलाफ धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई।

जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने बुधवार को निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 16 अक्टूबर तक जारी रखी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं शिवानी जलूका ने पैरवी की।

भाजपा के निर्धारित कार्यक्रम के तहत सचिवालय मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इस मामले में धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था।
इसमें सांसद निशिकांत दुबे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


