
Deoghar: 10 जून से 15 अक्टूबर तक देवघर जिला अंतर्गत सभी बालू घाटों से बालू उठाव को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अवैध रूप से बालू उठाव करने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दी है।

देवघर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी है कि National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (Sustainable Sand Mining Management Guidelines and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020) के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत सभी नदी बालूघाटो (कैटेगरी-1 सहित) से मॉनसून सत्र (दिनांक 10.06.2023 से 15.10.2023 तक) में नदी से बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी।

ऐसे में उक्त परिप्रेक्ष्य में अगर नदी बालूघाटो से बालू का उठाव करते हुए कोई भी पाये जाते है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।


