Dumka: शराब पीने से मना करने पर गाली-गलौज व मारपीट करने के आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 11,500 जुर्माना की सजा मंगलवार को सुनाया है। सजा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा के न्यायालय ने सुनाया।
दोषी अभियुक्त हंसडीहा थाना क्षेत्र के सुल्ताना टीकर गांव निवासी प्रीतम कुमार मरीक उर्फ पप्पू मरीक है। न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी की धारा 452 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 5 हजार जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 324 में दो साल सजा और 5 हजार जुर्माना हुआ है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भादवि की धारा 323 में एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना किया गया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह सजा और 500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सात दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में 6 गवाहों की गवाही गुजरी। केस में पैरवी सहायक लोक अभियोजन खुशुबद्दीन अली कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि हंसडीहा थाना क्षेत्र के सुल्ताना टीकर गांव निवासी सूचक लक्ष्मीकांत मांझी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 6 मार्च, 2016 को शराब पीने से मना करने पर प्रीतम कुमार मरीक ने गाली-गलौज करते हुए ईट-पत्थर से सिर पर मार जख्मी कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके भाई अजय कुमार मांझी को धारदार हथियार चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।