Ranchi: साल 2022 के अगस्त माह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर को निरस्त करने को लेकर देवघर डीसी मंजूनाथ की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई।
जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट ने प्रार्थी मंजूनाथ के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिल्ली में दर्ज कराए गए जीरो FIR को देवघर के कुंडा थाना में ट्रांसफर कर दिया गया है।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दिल्ली से भेजा गया जीरो एफआईआर के आधार पर देवघर के कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जून निर्धारित की है।
प्रतिवादी निशिकांत दुबे की ओर से अमित सिन्हा एवं पार्थ जालान ने पैरवी की जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अजय शाह ने पैरवी की।
बता दें पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे तो देवघर उपायुक्त मंजूनाथ के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है। प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार है इस इसलिए इसे संबंधित जीरो एफआईआर को रद्द किया जाए।