Chaibasa: जिले के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी विशाल पाडेया को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के धारा 6 के तहत 25 साल की कारावास और 15 हजार जुर्माने भरने की सजा सुनाई है।
इस मामले में चाईबासा जिले के मुफ्फसिल थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। नाबालिग लड़की टीवी देखने विशाल पाडेया के घर गई थी।
उस वक्त विशाल घर में अकेले था और उसने अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने पर नाबालिग के परिजनों ने मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।