Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में शनिवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय (Netarhat Residential School) में छठी कक्षा में चयनित बच्चों का हेल्थ चेकअप के बाद नामांकन नहीं लेने संबंधी मामले में दायर याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद नेतरहाट आवासीय विद्यालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई पांच जनवरी 2023 निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। मामले को लेकर सुमित राय सहित तीन अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता का चयन नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए हुआ है। नामांकन के पूर्व नेतरहाट आवासीय विद्यालय की ओर से इन बच्चों का हेल्थ चेकअप रांची सदर अस्पताल में कराया गया था, जिसमें चिकित्सकों ने बताया है कि इन बच्चों की उम्र 13 से 14 वर्ष लगती है।
इसके आधार पर विद्यालय ने इन बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर दिया जबकि सरकार द्वारा जो इन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसमें इनकी उम्र 12 वर्ष से कम बतायी गयी है। याचिकाकर्ता बच्चों ने चयनित होने के बाद विद्यालय द्वारा नामांकन नहीं लेने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।