Ranchi/New Delhi: शैक्षणिक डिग्री मामले में गोड़ा MP निशिकांत दूबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। एमबीए डिग्री विवाद मामले में झारखंड सरकार द्वारा दायर SLP को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 20 मार्च 2022 के राँची हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है। ग़ौरतलब है कि झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर MBA फ़र्ज़ी डिग्री विवाद में झारखंड हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी थी।
दरअसल हाई कोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने MP निशिकांत दूबे की क्रिमिनल क्वाशिंग याचिका को स्वीकार करते हुए इस आरोप में देवघर में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था।
झारखंड हाई कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर साह और जस्टिस एमएम सूद्रेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा।
फ़ैसला आने के बाद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर अपनी संतुष्टि का इज़हार कुछ यू किया है।