
Deoghar: संथाल परगना के उप परिवहन आयुक्त सह सचिव जुगनू मिंज ने सोमवार को परिवहन कार्यालय देवघर में एक बैठक की। बैठक में उन्होंने निगम क्षेत्र में परमिट नहीं लेने वाले ऑटो रिक्शा चालकों एवं मालिकों के खिलाफ झारखंड मोटर वाहन अधिनियम 2001 के नियम 74 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुको को मोटर व्हीकल के लाभ लेने को लेकर प्रोत्साहित करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। वहीं देवघर जिलान्तर्गत थानों में जब्त वाहनों की नीलामी से संबंधित कार्रवाई करने करने का आदेश यातायात थाना प्रभारी को दिया।

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार रजक, यातायात थाना प्रभारी अजय कुमार यादव, जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे, मोटरयान निरीक्षक कमल किशोर, प्रधान लिपिक संजय कुमार दास, राजीव कुमार, आशीष कुमार एवं सभी कार्यालय कर्मी उपस्थित थे।



