Ranchi: अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय (Netarhat Residential School) में एडमिशन लेने के लिए झारखंड का निवासी (Resident of Jharkhand) होना जरूरी होगा। स्टूडेंन्ट्स् द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के बाद ही एडमिशन लिया जाएगा।
विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डीसी को भेजा जायेगा। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद भी अगर प्रमाण पत्र सत्यापन में सही नहीं पाया गया तो नामांकन नहीं होगा।
विद्यालय में नामांकन के लिए विद्यार्थी का झारखंड राज्य का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए विद्यार्थियों को सीओ/ एसडीओ द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है।
क्यों हुआ बदलाव
पूर्व के वर्षों में स्कूल में जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार के विद्यार्थियों के नामांकन के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का नामांकन रद्द भी किया गया। साल 2021 में कोविड काल के बाद जब स्कूल खुला, तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा जमा की गयी कोविड जांच रिपोर्ट में पता बिहार के अलग-अलग जिलों का था। जांच रिपोर्ट में जमुई, पटना और नालंदा जिले का पता दिया गया था।
क्या कहते हैं प्राचार्य
स्कूल के प्राचार्य डॉ संतोष सिंह ने बताया कि स्कूल में अब नामांकन के पूर्व प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जायेगा।