
Ranchi: सांसद, मेयर सहित 28 लोगों के खिलाफ वारंट के आवेदन को कोर्ट ने पुलिस को लौटा दिया है। धुर्वा थाना की पुलिस ने बीते बुधवार को सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 28 लोगों के खिलाफ वारंट के लिए CJM विनय कुमार लाल की अदालत में आवेदन दिया था।

सीजेएम ने आवेदन में कुछ त्रुटी पायी है, जिसके कारण अदालत ने आवेदन को वापस कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आवेदन एमपी, एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दिया जाना चाहिए था, लेकिन मामले के आइओ ने सीजेएम की अदालत में आवेदन दिया था। धुर्वा पुलिस वारंट के लिए दिये गये आवेदन की सारी त्रुटि दूर कर फिर से आवेदन करेगी।

उल्लेखनीय है कि सभी पर आठ सितंबर को भाजपा के विधानसभा मार्च में प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और पुलिस हवलदार का हथियार छिनने का प्रयास सहित अन्य आरोप था। मामले में धुर्वा थाने की पुलिस ने रांची के सिविल कोर्ट में सांसद और मेयर सहित अन्य की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को आवेदन दिया था।
मामले में सदर अंचल के अंचलाधिकारी अमित भगत ने अंडर सेक्शन 147, 148, 341, 323, 353, 332, 427, 188, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धाराओं के तहत घटना को लेकर धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसमें 28 लोगाें को नामजद और 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया


