
Chaibasa: साहिबगंज के बोरियो की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में पश्चिमी सिंहभूम में पदस्थापित आरोपी दारोगा शिवकुमार कनौजिया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

सिंहभूम कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने आरोपी दारोगा की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। चर्चित रूपा तिर्की हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी में दारोगा कनौजिया को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अजय लिंडा ने आरोपी दारोगा को जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा भेजी थी।

दरअसल 3 मई 2021 को महिला थाना प्रभारी रूपा रानी तिर्की की लाश फंदे से लटकती हुई मिली थी। आरंभ में इस पर असामान्य मृत्यु का कांड दर्ज किया गया था, लेकिन परिजनों की शिकायत पर दारोगा शिवकुमार कनौजिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दूसरी ओर रूपा तिर्की के पिता ने हाई कोर्ट में भी याचिका देकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 1 सितंबर 2021 को इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। इसी बीच जांच में आए तथ्यों के आधार पर आरोपी दारोगा शिवकुमार कनौजिया पर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सेवा मुक्त कर दिया गया।


