रांची।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
गुरुवार को जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सांसद की पत्नी अनामिका गौतम पर दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया। देवघर के एलोकेसी धाम में जमीन खरीद से जुड़े मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर के टाउन थाना में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। देवघर में ज़मीन खरीद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनामिका गौतम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
पिछली सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि, जमीन खरीद का मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल विवाद है। जमीन खरीदने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से किसी तरह का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की और से कोर्ट में कहा गया था कि प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर देना चाहिए।