

रांची।

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने शपथ पत्र दायर करने में देर करने पर भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार को 1000 रुपये झालसा (Jhalsa) के फंड में जमा करने का आदेश दिया है।

सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में हुई। जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। मामला हज़ारीबाग से जुड़ा हुआ है।

एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट द्वारा कई बार शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया। लेकिन बचाव पक्ष के द्वारा बार-बार कोर्ट से समय लेने के बावजूद शपथ पत्र दायर नहीं किया गया। जिससे नाराज़ होकर हाईकोर्ट ने 1000 रूपये झालसा के फंड में जमा करने की शर्त पर अगली तिथि तक शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है।



