
Muradabad: मुरादाबाद के न्यायालय में धोखाधड़ी के एक मामले (A case of fraud in Moradabad court) में सोमवार को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (film actress sonakshi sinha) के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर सुनवाई हुई (Hearing on non-bailable warrant held)। कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित (judgment reserved) रख लिया। अब 28 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।

कटघर थानाक्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के पदाधिकारी अभिषेक सिन्हा समेत कई के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुरादाबाद की अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। सोमवार को एसीजेएम-4 अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में एनबीडब्लू पर बहस हुई।

वादी के दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि पिछली तारीख पर अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए। इसकी सूचना डाक से दी गई थी। अधिवक्ता पीके गोस्वामी के मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को वारंट तामील हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि सोनाक्षी सिन्हा ने खुद सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में दिए बयानों में इसकी पुष्टि की थी।
जिससे साफ है कि अदालत से जारी जमानती वारंट की तामील सोनाक्षी सिन्हा, आरोपित अभिषेक सिन्हा पर हो चुका है। लिहाजा वारंट स्टेटस के आधार पर आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की गई है।


