
Deoghar Court News: देवघर जिले के चितरा थाना इलाके में 10 फरवरी 2023 को चौदह वर्षीय नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म कि घटना घटी थी। इसे लेकर थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले के अनुसंधान कर्ता चितरा थाना के पूर्व थाना प्रभारी एसआई राजीव कुमार सिंह थे। घटना के करीब 10 घंटे बाद ही अनुसंधान कर्ता ने एक नाबालिग सहित चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में 22 अगस्त 2024 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह पोक्सो विशेष राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई करते हुए चितरा थाना क्षेत्र के सोनातर गांव निवासी कृष्णा हेंब्रम उम्र 23 वर्ष अनिल हेंब्रम और सोमलाल हेम्ब्रम उम्र 20 वर्ष को दोषी पाकर प्रत्येक को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया तथा प्रत्येक को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को 3 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। यह घटना 10 फरवरी 2023 को घटी थी। घटना के सूचक ने घटना के संबंध में आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था जिसमें जिक्र है कि परिवार के सभी सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले गए थे.
इसी बीच 14 वर्षीय नाबालिक एक दुकान चलाती थी गुटखा खरीदने के बहाने आरोपितों ने दुकान खुलवाया तथा बारी बारी से सरसों के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। कोर्ट ने आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी एवं पोक्सो 6 में दोषी पाकर उक्त सजा मुकर्रम किया ।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ लोगों की गवाही हुई जिसने घटना का समर्थन किया। घटना में अभियोजन पक्ष की ओर से शिवाकांत मंडल तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अली अतर वगैरह ने मामले में अपना पक्ष रखा था।
8 अगस्त को ही कोर्ट में आरोपितों को दोषी ठहराया था तथा सजा की बिंदु पर 22 अगस्त का समय निर्धारित किया था ।यह मामला सरकार बनाम कृष्णा हेंब्रम वगैरह के बीच चली।


