New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के गठन (Constitution of a five-judge constitution bench) को अधिसूचितर (Notifier) किया है, जो चुनावी बांड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं (Petitions filed against electoral bond scheme) की सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेेेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को संविधान के अनुच्छेद 145(4) के संबंध में उठाए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया था।
याचिकाओं के समूह ने 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधनों के माध्यम से केंद्र द्वारा शुरू की गई चुनावी बांड योजना को चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस योजना ने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।
चुनावी बांड किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारतीय नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। ये बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन योगदान देने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। (IANS)