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31 मार्च के बाद 6 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या के बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री प्रतिबंधित : सरकार

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 31 मार्च, 2023 के बाद छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

New Delhi: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 31 मार्च, 2023 के बाद छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा शनिवार को घोषित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की खरीद में उनका विश्वास बढ़ाना है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगा और सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उपभोक्ता ‘बिड केयर’ ऐप में ‘वेरीफाई एचयूआईडी’ का उपयोग करके एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच और प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

यह ऐप उस जौहरी की जानकारी प्रदान करता है, जिसने वस्तु पर हॉलमार्क किया है, उनकी पंजीकरण संख्या, वस्तु की शुद्धता, वस्तु के प्रकार के साथ-साथ हॉलमार्किं ग केंद्र का विवरण भी प्रदान करता है, जिसने वस्तु का परीक्षण और हॉलमार्क किया है।

इस जानकारी का उपयोग कर एक आम उपभोक्ता खरीदी जा रही वस्तु को वस्तु के प्रकार के साथ-साथ उसकी शुद्धता के साथ मिलान करके सत्यापित कर सकता है।

सरकार ने हालांकि यह अधिसूचित किया है कि पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास पड़े हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे।

बीआईएस नियम, 2018 की धारा 49 के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए हॉलमार्क वाले आभूषण, आभूषणों पर अंकित आभूषणों की तुलना में कम शुद्धता के पाए जाते हैं, तो खरीदार या ग्राहक मुआवजे का हकदार होना चाहिए जो राशि का दोगुना होगा। (Input-IANS)

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